Haryana Happy Card Yojana : हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को सस्ता सफर उपलब्ध कराने के लिए एक शानदार योजना शुरू की है – हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले अंत्योदय परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस योजना से लगभग 22.89 लाख परिवारों को फायदा होगा, यानी करीब 84 लाख लोग!
इस कार्ड के लिए आवेदन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस योजना के क्या फायदे हैं, ये सबकुछ इस लेख में विस्तार से जानेंगे.
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | Haryana Happy Card Yojana |
लांच किया गया | 7 मार्च, 2024 |
द्वारा लॉन्च किया गया | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करना |
लाभ | प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा |
पात्रता | 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से |
Haryana Happy Card Yojana Details

- हरियाणा हैप्पी योजना कार्ड का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक की होनी चाहिए |
- प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा
- हरियाणा हैप्पीकार्ड शुल्क ₹50 का है |
- सरकार द्वारा वहन किया जाएगा (₹109 कार्ड लागत + ₹79 वार्षिक रखरखाव शुल्क)
- योजना का व्यय ₹600 करोड़ है |
- परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
- हैप्पी कार्ड का उपयोग केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा के लिए किया जा सकता है।
- कार्डधारक एक बार में अधिकतम 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं।
- कार्ड का उपयोग एसी बसों में यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता है।
- खोए हुए या क्षतिग्रस्त कार्ड को बदलने के लिए शुल्क लागू होगा।
Haryana Happy Card Yojana क्या है?
Haryana Happy Card Yojana प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती यात्रा सुविधा देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को Happy Card जारी किया जाएगा. इस कार्ड का इस्तेमाल कर साल भर में 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की जा सकेगी.
इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा पाएंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए वे लोग हर साल 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस योजना से लगभग 22.89 लाख परिवारों यानी 84 लाख लोगों को फायदा पहुंचाएगी.
हरियाणा हैप्पी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Happy Card Yojana Apply Online
Step 1: सबसे पहले Haryana Happy Card Yojana के अधिकारिक वेबसाइट पर जाए |
Step 2: इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

Step 3: अब PPP Family ID और Captcha Code enter करके send OTP to verify पर क्लिक करे |
Step 4: इसके बाद परिवार के जिस सदस्य का हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए अप्लाई करना होगा उस मेम्बर को सेलेक्ट करे |
Step 5: अब मोबाइल नंबर, आधार कार्ड औरcaptcha enter करके send OTP पर क्लिक करे |
Step 6: इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसको वेरीफाई करे |
Step 7: अब अप्लाई पर क्लिक करे |
इन स्टेप को पूरा करने के बाद 15 दिनों के बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय जाकर हैप्पी कार्ड ले सकते है |
Haryana Happy Card Yojana Features
- ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा स्मार्ट कार्ड
- यात्रा का इतिहास देखने की सुविधा
- ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा
- हेल्पलाइन नंबर और ग्राहक सेवा
Haryana Happy Card Yojana Benefits
- प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त बस यात्रा.
- हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में यात्रा की सुविधा.
- गरीब परिवारों के लिए सस्ता और सुविधाजनक परिवहन.
- महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित यात्रा.
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर संपर्क.
Haryana Happy Card Yojana Eligibility Criteria
- हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
- अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए.
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए.
- पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
Haryana Happy Card Yojana Document Required
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)
- अंत्योदय कार्ड
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Contact Details
Haryana Happy Card Toll Free Number
हरियाणा हैप्पी कार्ड टोल फ्री नंबर: 1800-180-2222
Haryana Happy Card Helpline Number
हरियाणा हैप्पी कार्ड हेल्पलाइन नंबर: 0172-2527222
Haryana Happy Card Customer Care Number
हरियाणा हैप्पी कार्ड ग्राहक सेवा: https://meraparivar.haryana.gov.in/
Important Link
हरियाणा हैप्पी कार्ड ग्राहक सेवा
Conclusion
Haryana Happy Card Yojana गरीब परिवारों के लिए आच्छा योजना है। यह न केवल उन्हें पैसे बचाने में मदद करेगा बल्कि आने-जाने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
उम्मीद है कि इस लेख ने आपको हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। यदि कोई जानकारी बाकि है तो आपको अगले लेख में जरुर मिल जाएगी |
यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरुर पूछे आपके सवाल का जरुर तुरंत जवाब देंगे |
FAQs
हैप्पी कार्ड अप्लाई कैसे करें?
हैप्पी कार्ड के लिए अप्लाई आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है |
हरियाणा में हैप्पी कार्ड क्या है?
हरियाणा हैप्पी योजना प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती यात्रा सुविधा देने के लिए शुरू की गई है. इस कार्ड का इस्तेमाल कर साल भर में 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की जा सकेगी.
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन शुल्क क्या है?
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन शुल्क केवल ₹50 है।
क्या हैप्पी कार्ड किसी भी बस में मान्य है?
नहीं, हैप्पी कार्ड केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य है।
हैप्पी कार्ड खो गया है, तो क्या करे?
हैप्पी कार्ड खो गया तो सबसे पहले निकटतम हरियाणा रोडवेज डिपो से संपर्क करें और खोए हुए कार्ड की रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके बाद, आप परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हैप्पी कार्ड को ट्रांसफर कर सकते है?
नहीं, हैप्पी कार्ड ट्रांसफर करने योग्य नहीं है। कार्ड उसी व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है जिसके नाम पर आवेदन किया गया था।